चेक (Cheque) बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर को दिया जाने वाला एक ऐसा साधन है| जिससे वह भुगतान प्राप्त कर सकता है चेक के द्वारा ग्राहक किसी अगले व्यक्ति को अपने अकाउंट से डायरेक्ट कैश न देकर भुगतान कर सकता है|
ताे आईये जानते हैं चेक और उसके प्रकार:
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चेक के प्रकार
- साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque) – इस चेक का भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है भले ही वह चैक उसके नाम न हो
- रेखांकित चेक (Crossed Cheque) – जब चेक के ऊपर बाई ओर दो समानान्तर रेखाऐं बना दी जाती हैं तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है इस चेक का भुगतान नगद प्राप्त नहीं किया जा सकता है जवकि इसका भुगतान खाते में जमा करा कर ही प्राप्त किया जा सकता है
- अकाउन्ट पेयी चेक (Account Payee Cheque) – जब किसी चेक के बाई और दो रेखाओं के बीच में Account payee check या A C Pay लिख दिया जाता है तो उस चेक को अकाउन्ट पेयी चेक कहते हैं इस चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या संस्था के खाते में जमा करके प्राप्त किया जा सकता है जिसका नाम उस चेक पर लिखा हो
- स्पेशल क्रॉस चेक (Special Cross Cheque) – जब चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो समानान्तर रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है तो यह चेक स्पेशल क्रॉस चेक बन जाता है इस चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में जमा करके ही प्राप्त किया जा सकता है
- यात्री चेक (Traveller’s Cheque) – इस चेक को जारी करते वक्त चेक के मुख्यपृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर कराये जाते हैं इस चेक का भुगतान देश भर के किसी भी सम्बन्धित शाखा से प्राप्त किया जा सकता हे
- पूर्व दिनांकित चेक (Pre-dated Cheque) – इस चेक पर प्रस्तुत करने से पहले की कोई दिनांक लिखी होती है यह चेक लिखी दिनांक से तीन माह तक ही मान्य होता है
चेक भुगतान न होने के कारण
- तीन माह पुराना होने पर
- चेक फटा हुआ हो
- चेक पर कटिंग हो रही हो
- नमूने के हस्ताक्षर से हस्ताक्षर न मिलने पर
अगर आप इस चेक और उसके प्रकार के बारे मे और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स मे कमेंट कर सकते है। और आप अपने विचार का सुझाव भी कमेंट बॉक्स मे दे सकते है। कृपया इस पोस्ट को शेयर करे, ताकि यह सभी जनरल नॉलेज नोट्स(General knowledge notes) पढ़ सके।
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